तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग पर ईडी को नोटिस
सेंथिल बालाजी ने याचिका में कहा है कि उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी को जमानत देते समय सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच चेन्नई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के यहां उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया था। बालाजी इस शर्त में संशोधन चाहते हैं। इसके अलावा हर महीने के पहले शनिवार को जांच अधिकारी के भी पेश होने का आदेश दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल को सेंथिल बालाजी से कहा था कि या तो आप मंत्री पद छोड़ें या आपकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय की इस फटकार के बाद सेंथिल बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि एक मंत्री के रुप में सेंथिल बालाजी ने शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। कोर्ट ने कहा था कि जमानत ट्रायल में देरी और लंबे समय तक हिरासत में रहने के आधार पर दी गई थी, मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं।
बालाजी को 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 12 अगस्त, 2023 को बालाजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बालाजी के खिलाफ तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति के साथ-साथ ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। ये सभी नियुक्तियां 2011 और 2015 के बीच सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान की गईं।









