हिसार : थाने में अवैध हिरासत पर एसपी को सीसीटीवी संरक्षित करने के आदेश
से 24 नवंबर तक मांगा जवाब
हिसार, 13 नवंबर । एक शिकायत के संदर्भ में 25 वर्षीय युवक को थाना
में बुलाकर मारपीट कर करीब छह घंटे तक लॉकअप में बंद कर अवैध हिरासत में रखने के करीब
तीन माह पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी आयुष की अदालत ने हिसार पुलिस अधीक्षक
से मामले में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही आदमपुर थाना प्रभारी हरीश व एएसआई दलबीर से
जवाब मांगा है वहीं घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने के आदेश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
एडवोकेट जिले सिंह कांटीवाल ने गुरुवार काे बताया कि इस बारे में चौधरीवाली गांव निवासी
पीडि़त रामपाल की शिकायत पर आदमपुर थाना प्रभारी हरीश व एएसआई दलबीर के खिलाफ भारतीय
न्याय संहिता की धारा 115, 127(2), 351(1) के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत
में रामपाल ने बताया कि इस वर्ष 4 अगस्त को उसके, उसके पिता हंसराज, मां कमलेश व भाई
जोनी के खिलाफ शिकायत दी थी जिस पर 6 अगस्त को उसको व उसके परिवार के सदस्यों को थाने
में बुलाया। वहां पर थाना प्रभारी हरीश से मिला तो उसने धमकी दी और उसे बोलने का मौका
नहीं दिया।
बाद में एएसआई दलबीर ने उसको लात मारी और थाना प्रभारी ने उसको हवालात में
बंद करने की धमकी दी। जब उसने अपना कसूर पूछा तो पुलिस कर्मचारियों ने दुबारा उसके
व उसके भाई हनुमान के साथ मारपीट की और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए दोपहर 12
बजे लॉकअप में बंद कर दिया तथा शाम 6 बजे बाहर निकाला।
इसके बाद उसने एएसआई दलबीर व अन्य के खिलाफ एक शिकायत दी जिस पर 7 सितंबर,
को उसको दुबारा थाना में बुलाया। वहां पर थाना प्रभारी हरीश और एएसआई दलबीर ने उसको
फिर से हवालात में बंद करने की धमकी दी। इसके बाद उसने 16 सितंबर को पुलिस अधीक्षक
को शिकायत दी लेकिन आज तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एडवोकेट जिले
सिंह कांटीवाला ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी आयुश की अदालत में शिकायत पर कड़ा संज्ञान
लेते हुए हिसार पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है, वहीं अदालत
ने आदमपुर थाना प्रभारी हरीश कुमार व एएसआई दलबीर से लिखित जवाब मांगा है। साथ ही पुलिस
अधीक्षक व अन्य को आदेश दिया है कि 6 अगस्त व 7 सितंबर की पुलिस थाना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग
को संरक्षित किया जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।









