शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम आयुक्तों को किया तलब, जेडीए और बोर्ड से भी मांगा हलफनामा
अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील अमित कुडी को कहा है कि वह इस संबंध में जेडीए के क्षेत्राधिकार को लेकर हलफनामा पेश करेंगे। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा इस संबंध में आवासन मंडल के जिम्मेदार अफसर का शपथ पत्र दाखिल करेंगे और आगामी सुनवाई पर संबंधित अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहेंगे।
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की मूलभूत सुविधाओं पार्किंग, अतिक्रमण, यातायात, आवारा पशु और सफाई को लेकर अदालत में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। वहीं अदालत ने नगर निगम और राज्य सरकार के अफसरों को कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन मामले में सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं और आम रास्तों में यातायात जाम रहता है। वहीं सुचारू पार्किंग नहीं होने के चलते फुटपाथ पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं। इसी तरह जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य अफसरों को पेश होने के आदेश देते हुए रिकॉर्ड तलब किया है।









