भूमि धोखाधड़ी से जुडे मामले में दो आरोपितों को जमानत नहीं
पीडित पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण कुमार पारीक ने बताया कि परिवादी आनंद प्रकाश ने इस्तगासे के जरिए बनीपार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता ने सितंबर, 2003 को अपनी जेडीए से जुड़े काम को लेकर करीब छह हैक्टेयर जमीन की पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी तीन साल के लिए रघुवीर सिंह के नाम बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2009 में रघुवीर ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जेडीए से संबंधित भूमि के पट्टे बनवा लिए। वहीं आरोपित हनुमान प्रसाद ने बतौर गवाह इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इन पट्टों के जरिए जमीन का बेचान कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।









