नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में चचेरी बहन और अभियुक्त को सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 26 अक्टूबर, 2023 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चचेरी बहन उसे अपने दोस्त के निवास पर कार्यक्रम का कहकर ले गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो कोई कार्यक्रम नहीं था और सिर्फ अभियुक्त वहां मिला। इस दौरान चचेरी बहन उसके साथ रात को रुक गई। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते अगले दिन उसने अनाज में रखने वाली कीडे मारने की गोली खा ली थी, लेकिन गोली पुरानी होने के कारण उसकी जान बच गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्टूबर और चचेरी बहन को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि चचेरी बहन पीडिता को कार्यक्रम का बहाना कर अपने साथ ले गई थी। रात के वक्त तीनों एक ही कमरे में सोए थे। जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और पीड़िता की चचेरी बहन को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।