धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने मंत्री के आवास के पास लगाई निषेधाज्ञा

सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने बताया कि समाजसेवी रमेश बालमुचू और अन्य लोगों ने एनएच-220 और एनएच-75 ई पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के विरोध में मंत्री दीपक बिरूवा के आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन आयोजित करने की सूचना मिली थी। प्रशासन को आशंका है कि इस कार्यक्रम से शांति भंग और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए मंत्री आवास, अन्य सरकारी कार्यालयों, आवासों और खुंटकाटी मैदान के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 26 अक्टूबर की रात आठ बजे से धरना-प्रदर्शन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार के हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ या सभा-धरना का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को बिना अनुमति एकत्र होना भी निषिद्ध है। केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी और वैदिक परंपरा के अनुसार शस्त्र धारण करने वाले समुदाय इससे मुक्त रहेंगे।