नगर निगम ऊना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साक्षी शर्मा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिय द्वारा जारी सुरक्षित फूड के लिए 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की, जिनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का प्रयोग करना, हाथों की नियमित सफाई करना, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना शामिल है।
उन्होंने रेहड़ी-फड़ी चालकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखने और कचरा नगर निगम सफाई कर्मचारियों को ही सौंपने को कहा। उन्होंने सभी खाद्य विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं, खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें और शहरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं।









