मजनू का टीला में रहने वाले पाक हिंदू प्रवासी मामले में केंद्र और डीडीए को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को मजनू का टीला पर बने पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी कैंप को हटाने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस कैंप में करीब 800 शरणार्थी रहते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मजनू का टीला बाढ़ग्रस्त इलाके में बना हुआ है, लिहाजा वहां शरणार्थियों को रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।