श्रीमाहेश्वरी समाज के 27 जुलाई को होने वाले चुनाव में कोर्ट का दखल से इनकार
दरअसल प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि 27 जुलाई को श्रीमाहेश्वरी समाज, जयपुर के त्रिवार्षिक चुनाव 2025-28 हो रहे हैं, लेकिन यह चुनाव पूर्व विधान के अनुसार नहीं हो रहे और 23 फरवरी 2020 के संशोधित विधान के अनुसार हो रहे हैं। पूर्व विधान में सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। ऐसे में यह चुनाव संविधान के विपरीत और अवैध तौर पर हो रहे हैं। उसने चुनाव से पहले 22 अप्रेल 2025 को समाज के अध्यक्ष को अभ्यावेदन देकर इस संबंध में आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अभ्यावेदन को तय नहीं किया गया है। इसलिए 27 जुलाई को नए विधान के अनुसार होने वाले चुनाव और इसकी चुनाव प्रक्रिया को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर स्थगित किया जाए। वहीं वादी को जोन-4 से चुनाव लड़ने की मंजूरी दी जाए।









