पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव:8 जून को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान

पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव:8 जून को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान

जयपुर, 26 मई (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में एक जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख के 1, प्रधान के 2, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 7, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 17, उपसरपंच के 15 एवं पंच के 169 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया था। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तुरन्त प्रभाव से लागू है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक जारी रहेगी।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि 20 मई , नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 26 मई प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक , नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 27 मई प्रातः 11.00 बजे से, नाम वापसी की तिथि एवं समय 28 मई अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 28 मई, (नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात) मतदान की तिथि एवं समय 8 जून प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक, मतगणना 1.जिला परिषद सदस्य 2. पंचायत समिति सदस्य मुख्यालय पर जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति मुख्यालय पर 9 जून प्रातः 9 बजे से है।

जिला प्रमुख/प्रधान की मतदान तिथि 10 जून, उपप्रधान की मतदान तिथि 11 जून, बैठक हेतु नोटिस जारी करना प्रातः 09:00 बजे से पूर्व, बैठक का प्रारम्भ पूर्वाह 10 बजे, नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय पूर्वाह 11 बजे, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वाह 11:30 बजे, अभ्यर्थिता वापसी अपरान्ह 1 बजे, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन अपरान्ह 1 बजे के तुरंत बाद, मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात होगा।

सरपंच एवं पंच

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित्त 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि 20 मई, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय 26 मई प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक 27 मई, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 27 मई प्रातः 10 बजे से, नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय 27 मई अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 27 मई नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात, मतदान की तिथि एवं समय 08 जून प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक, मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर) 8 जून, मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।

उपसरपंच का चुनाव

बैठक के लिए नोटिस जारी करना प्रातः 9 बजे से पूर्व, बैठक का प्रारम्भ पूर्वाह्न 10 बजे, नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय पूर्वाह्न 11 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12 बजे तक, मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 12 बजे से 1 बजे के मध्य, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् होगा।

मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेज में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेशन बुक/पेशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा / आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ सहकारी बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

—————