पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का उप्र. सरकार को नोटिस
पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत शर्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का उप्र. सरकार को नोटिस
नई दिल्ली, 17 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत शर्तों में ढील दिए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश में यूएपीए के तहत सिद्दीक कप्पन के खिलाफ दर्ज मामले में जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते पेश होने की शर्त लगाई थी।
कप्पन को अक्टूबर. 2020 में हाथरस गैंगरेप मामले को कवर करने के लिए जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कप्पन हाथरस में सद्भाव बिगाड़ने के मकसद से जा रहा था। वो एक मलयाली अखबार का रिपोर्टर है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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