बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने के मामले में दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी, अगली सुनवाई 20 को

नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजमोहन पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने एक पुरुष पहलवान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले के सह आरोपित विनोद तोमर के दफ्तर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश करने की इजाजत थी। चार दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तभी लागू होगी जब संपूर्ण अपराध भारत के बाहर किया गया हो। इस मामले में अपराध इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध में उद्देश्य की समानता के आधार पर यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता कि यह अपराध एक सतत अपराध नहीं है। जहां तक सजा की अवधि का सवाल है तो तीन साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले मे पांच साल की सजा का प्रावधान है।

पहले से इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल कर रहे थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहीं जज प्रियंका राजपूत अब नए सिरे से आरोप तय करने के मामले पर दलीलें सुन रही हैं। छह दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने के मामले में लिखित दलीलें पेश की थीं। 28 नवंबर, 2023 को महिला पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं। इस मामले में 22 नवंबर, 2023 को आरोपितों- बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं।

कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।